Rajasthan Diggi Yojana 2025 किसानों को डिग्गी निर्माण पर ₹3.40 लाख तक सब्सिडी – जल संकट से राहत

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Rajasthan Diggi Yojana: राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में पानी की किल्लत किसानों के लिए हमेशा सिरदर्द रही है। फसलें सूखना, सिंचाई की कमी और भूजल स्तर का गिरना – ये समस्याएं राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था को कमजोर कर रही हैं। इसी चुनौती का स्थायी समाधान देने के लिए राजस्थान सरकार ने डिग्गी योजना को मजबूत किया है। यह योजना वर्षा जल संरक्षण को बढ़ावा देती है, खेतों में पानी जमा करने की सुविधा देती है और किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाती है। 2025 में योजना का दायरा और व्यापक हो गया है, जिसमें लघु एवं सीमांत किसानों को 85% सब्सिडी (अधिकतम ₹3.40 लाख) और सामान्य किसानों को 75% सब्सिडी (अधिकतम ₹3 लाख) मिलेगी।

आवेदन की अंतिम तिथि 30 जून 2025 तक बढ़ा दी गई है, जिससे किसान फसल कटाई के बाद आसानी से अप्लाई कर सकें। अगर आप राजस्थान के किसान हैं और कम से कम 1 हेक्टेयर जमीन के मालिक हैं, तो यह योजना आपके लिए वरदान साबित हो सकती है। आइए, Rajasthan Diggi Yojana की पूरी डिटेल्स, पात्रता, लाभ, आवेदन प्रक्रिया और महत्व पर विस्तार से जानते हैं।

Rajasthan Diggi Yojana 2025

Rajasthan Diggi Yojana का उद्देश्य: जल संरक्षण से फसल उत्पादन बढ़ाएं

राजस्थान डिग्गी योजना (Diggi Anudan Yojana) कृषि विभाग द्वारा चलाई जा रही है, जो खेतों में डिग्गी (जल संग्रह टैंक) निर्माण को प्रोत्साहित करती है। इसका मुख्य लक्ष्य:

  • वर्षा जल संरक्षण: बारिश का पानी जमा कर भूजल स्तर को रिचार्ज करना।
  • सिंचाई सुविधा: स्प्रिंकलर या ड्रिप इरिगेशन से एक से अधिक फसल चक्र चलाना।
  • आर्थिक सशक्तिकरण: सब्सिडी से किसानों का खर्च कम करना, आय बढ़ाना।
  • पर्यावरण संरक्षण: भूजल पर निर्भरता घटाकर सस्टेनेबल कृषि को बढ़ावा।

2025 में योजना को PM Krishi Sinchayee Yojana से लिंक किया गया है, जिससे ग्रामीण इलाकों में जल संकट से राहत मिलेगी। राज्य सरकार का लक्ष्य 2025-26 में 50,000 नई डिग्गियां बनवाना है, जो किसानों के पलायन को रोकने और फसल उत्पादन को 20-30% बढ़ाने में मदद करेगा।

सब्सिडी और लाभ: श्रेणी के हिसाब से 75-85% मदद

डिग्गी निर्माण की कुल लागत (लगभग ₹4-5 लाख) पर सरकार उदार सब्सिडी देती है। सब्सिडी DBT से सीधे बैंक खाते में जाती है, जिससे पारदर्शिता बनी रहती है:

  • लघु एवं सीमांत किसान (2.5 हेक्टेयर तक जमीन): 85% सब्सिडी, अधिकतम ₹3.40 लाख
  • सामान्य किसान (2.5 हेक्टेयर से अधिक): 75% सब्सिडी, अधिकतम ₹3 लाख
  • अतिरिक्त लाभ: डिग्गी के साथ स्प्रिंकलर/ड्रिप सिस्टम पर 50% अतिरिक्त सब्सिडी (अधिकतम ₹50,000)।
  • डिग्गी साइज: न्यूनतम 20x20x6 फीट (क्षमता 20,000-50,000 लीटर)।
  • सुरक्षा मानक: डिग्गी के चारों ओर 2 फीट ऊंची दीवार और चेतावनी बोर्ड अनिवार्य, ताकि दुर्घटनाएं न हों।

उदाहरण: अगर डिग्गी की लागत ₹4 लाख है, तो लघु किसान को ₹3.40 लाख सब्सिडी मिलेगी, और बाकी ₹60,000 खुद देना होगा। इससे किसान सालाना 2-3 लाख की सिंचाई लागत बचा सकता है।

पात्रता मानदंड: राजस्थान के किसान ही आवेदन कर सकते हैं

योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी:

  • निवास: राजस्थान का मूल निवासी होना अनिवार्य।
  • जमीन: कम से कम 1 हेक्टेयर (लगभग 2.5 बीघा) कृषि योग्य भूमि का मालिक।
  • श्रेणी: सभी किसान (लघु, सीमांत, सामान्य) पात्र, लेकिन सब्सिडी श्रेणी पर निर्भर।
  • बैंक अकाउंट: आधार से लिंक्ड बैंक खाता।
  • अन्य: पहले योजना का लाभ न लिया हो, और डिग्गी निर्माण के लिए उपयुक्त जमीन।

SC/ST/OBC किसानों को प्राथमिकता मिलती है, और 2025 में महिला किसानों के लिए अतिरिक्त 5% छूट की घोषणा हो सकती है।

आवेदन प्रक्रिया: ऑनलाइन, आसान और तेज

आवेदन पूरी तरह डिजिटल है, और rajkisan.rajasthan.gov.in पोर्टल पर उपलब्ध है। प्रक्रिया स्टेप-बाय-स्टेप:

  1. रजिस्ट्रेशन: पोर्टल पर जाकर “फार्मर” सेक्शन में लॉगिन करें (आधार/मोबाइल से)।
  2. फॉर्म भरें: डिग्गी साइज, जमीन डिटेल्स, और श्रेणी चुनें।
  3. दस्तावेज अपलोड:
  • आधार कार्ड और राशन कार्ड।
  • बैंक पासबुक की कॉपी।
  • कृषि भूमि का नक्शा और राजस्व रिकॉर्ड (7/12 उतारा)।
  • निवास प्रमाण पत्र।
  • वैध मोबाइल नंबर।
  • सिंचाई स्रोत संबंधी दस्तावेज (यदि लागू)।
  1. सबमिट: आवेदन जमा करने के बाद OTP वेरिफिकेशन।
  2. वेरिफिकेशन: कृषि विभाग 15-30 दिनों में साइट इंस्पेक्शन करेगा।
  3. अप्रूवल और डिस्बर्सल: स्वीकृति के बाद 60 दिनों में सब्सिडी DBT से ट्रांसफर।
  4. निर्माण: अप्रूवल के बाद 6 महीने में डिग्गी बनवाएं, फिर फाइनल पेमेंट।

आवेदन की अंतिम तिथि: 30 जून 2025। ऑफलाइन ऑप्शन के लिए नजदीकी कृषि कार्यालय या CSC सेंटर जाएं। हेल्पलाइन: 1800-180-1551।

फीचर्स टेबल: योजना की मुख्य विशेषताएं

फीचरविवरण
सब्सिडी दरलघु/सीमांत: 85% (अधिकतम ₹3.40 लाख); सामान्य: 75% (अधिकतम ₹3 लाख)
पात्रताराजस्थान निवासी, 1 हेक्टेयर+ जमीन, आधार-लिंक्ड बैंक अकाउंट
डिग्गी साइजन्यूनतम 20x20x6 फीट (20,000-50,000 लीटर क्षमता)
अतिरिक्त लाभस्प्रिंकलर/ड्रिप पर 50% सब्सिडी (₹50,000 तक)
सुरक्षा2 फीट दीवार और चेतावनी बोर्ड अनिवार्य
आवेदन पोर्टलrajkisan.rajasthan.gov.in (फार्मर > डिग्गी > सर्विसेज)
अंतिम तिथि30 जून 2025
डिस्बर्सलDBT से बैंक खाते में, 60 दिनों में
लक्ष्य2025-26 में 50,000 नई डिग्गियां
हेल्पलाइन1800-180-1551

योजना का महत्व: किसानों का भविष्य सुरक्षित

डिग्गी योजना का असर दूरगामी है। राजस्थान जैसे सूखा प्रभावित राज्य में यह:

  • फसल उत्पादन बढ़ाएगी: एक से अधिक फसल चक्र से आय 20-30% बढ़ेगी।
  • जल संकट कम करेगी: भूजल रिचार्ज से ग्रामीण पलायन रुकेगा।
  • आर्थिक लाभ: सब्सिडी से किसानों का खर्च 75-85% कम, ROI 2-3 साल में।
  • पर्यावरण फायदा: वर्षा जल उपयोग से CO2 उत्सर्जन घटेगा।

2025 में योजना को MNRE के सोलर इरिगेशन से लिंक करने की योजना है, जिससे डिग्गी में सोलर पंप भी लग सकेंगे।

चुनौतियां और सुझाव

  • चुनौतियां: ग्रामीण इलाकों में इंटरनेट की कमी, दस्तावेजों का जुटाना।
  • सुझाव: CSC सेंटर्स पर मदद लें, दस्तावेज पहले तैयार रखें। फर्जी एजेंट्स से बचें। विभाग की वेबसाइट पर नियमित चेक करें।

निष्कर्ष: पानी की बूंदें, किसानों का सशक्तिकरण

Rajasthan Diggi Yojana 2025 किसानों के लिए जल संरक्षण का मजबूत हथियार है। ₹3.40 लाख तक की सब्सिडी के साथ, यह योजना न सिर्फ सिंचाई को आसान बनाएगी, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी। अगर आप पात्र हैं, तो 30 जून 2025 से पहले rajkisan.rajasthan.gov.in पर अप्लाई करें। यह सिर्फ डिग्गी नहीं, बल्कि आपके खेतों और परिवार का भविष्य सुरक्षित करने का माध्यम है। जल संरक्षण से ही राजस्थान हरा-भरा बनेगा!

नोट: यह जानकारी सरकारी स्रोतों और 2025 अपडेट्स पर आधारित है। सब्सिडी और नियम बदल सकते हैं, इसलिए कृषि विभाग या ऑफिशियल पोर्टल से कन्फर्म करें।

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